निहरी: टिक्कर पौडाकोठी के नशा तस्कर को विशेष जज ने आरोपी करार देते हुए 8 वर्ष का कठोर कारावास और ₹80 हजार जुर्माने की सजा सुनाई
Nihri, Mandi | Nov 1, 2025 विशेष न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में शनिवार दोपहर 2 बजे फैंसला सुनाते हुए 2017 चरस मामले में आरोपी कन्हैया लाल निवासी टिक्कर, डाकघर पौडाकोठी, तहसील निहरी, जिला मंडी को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।