सत्र एवं जिला न्यायाधीश नैनीताल हरीश कुमार गोयल की अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपी फ्लोर गली,हनुमान गली,तिक इंक्लेव, पश्चिमी दिल्ली निवासी मो.अकरमुल हक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।साथ ही कोर्ट