लोहरदगा: लोहरदगा PDJ राजकमल मिश्रा की अदालत ने पोक्सो मामले में दोषी को 20 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
लोहरदगा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश PDJ राजकमल मिश्रा की न्यायालय में सोमवार सुबह 11 बजे पोक्सो 6 व बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी साबित हुए आरोपी भंडरा निवासी विकास लोहरा उर्फ़ मोटे को 20 साल कारावास व 25 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है।