बक्सर: गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को बक्सर कोर्ट ने सुनाई 7 साल कारावास की सजा, ₹10 हजार का लगाया अर्थदंड
Buxar, Buxar | May 15, 2024 सिमरी थाना कांड संख्या 164 /2020 में अभियुक्त धनजी यादव को सात वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई. उक्त फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 3 प्रभाकर दत्त मिश्र ने सुनाया. घटना 1 जून 2020 की है. जहां सिमरी थाना के राजापुर के बेनीलाल के डेरा में मिट्टी फेंकने के विवाद में धनजी यादव ने लाठी से देवराज यादव के सिर पर हमला किया था.