प्रकरण का विवरण निम्नवत है थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु०अ०सं० 1221/2010, धारा 323/325 भा०द०वि० से संबंधित अभियुक्त पिंकू उर्फ प्रमोद राजपूत पुत्र मातादीन, निवासी मौहारी, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा को उपरोक्त सजा से दण्डित किया गया है।न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास एवं ₹2000/- (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।