बहराइच: एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पांच अभियुक्तों को सुनाई 3 साल कारावास की सजा
बहराइच फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने घर में घुसकर मारपीट करने के मामले के पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने मंगलवार को बताया कि घटना 1991 में हरदी थाना क्षेत्र में हुई थी। इसके संबंध में आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। ट्रायल के दौरान तीन लोगों की मृत्यु हो गई।