रणजीतपुरा थाना क्षेत्र में पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायाधीश रैना शर्मा ने महिला ने आरोपी पति मनशाद अली उर्फ मन्श्याद अली और उसके साथी चिराग हुसैन उर्फ चिरागदीन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।परिवादी कायम खां ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी बहन रहीशा की शादी वर्ष 2015 में मनशाद अली से हुई थी। उसके बाद दहेज की मांग उठने लगी।