कटकमसांडी: 15 अगस्त तक ई-वाहनों का निबंधन कराएं, नहीं तो होगी कार्रवाई: जिला प्रशासन
हजारीबाग: जिला प्रशासन ने जिले के सभी इलेक्ट्रिक वाहन संचालकों को 15 अगस्त 2026 तक अपने वाहनों का अनिवार्य रूप से निबंधन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश ई-रिक्शा, ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक दोपहिया और निजी ई-वाहनों पर लागू होगा।प्रशासन ने कहा है कि तय समय सीमा के बाद बिना निबंधन चलने वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं संशोधित अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई