कर्वी: बलखड़िया डाकू गैंग को फर्जी दस्तावेज से सिम उपलब्ध करवाने वाले को न्यायालय ने 4 वर्ष का कारावास व ₹15,000 का दंड दिया
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट- नीरज कुमार श्रीवास्तव ने गुरुवार दोपहर 1बजे पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत धारा 420,467,468,471 IPCके अभियुक्त राकेश कुमार पटेल पुत्र रामहित पटेल नि0 जबरापुर थाना फतेहगंज जिला बादां हाल मुकाम मिशन रोड शत्रुघनपुरी LIC ऑफिस को 4 वर्ष का कारावास व रु 4 हजार से किया दण्डित।