गैंगेस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार की शाम चार बजे आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम राजेश कुमार मौर्या पुत्र कमलेश उर्फ मेंहगू मौर्या निवासी सैदपुर जिला गाजीपुर है। आरोपी के खिलाफ गड़वार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।