गुण्डरदेही: बालोद जिले में 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर पूर्ण प्रतिबंध, जुर्माना है 25 हजार तक
बालोद जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मछलियों के प्रजनन के लिए मत्स्याखेट पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। नदी से जुड़े जल स्त्रोतों में मत्स्याखेट निषिद्ध रहेगा। उल्लंघन पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। केज कल्चर में यह नियम लागू नहीं होगा।