गोपालगंज जिले में शराबबंदी कानून के तहत एक अहम फैसले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अभियुक्त को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मीरगंज थाना कांड संख्या 175/2025 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम से जुड़े मामले में रामउग्रह महतो, निवासी बड़कागांव, थाना मीरगंज दोषी करार दिया गया।