बुधवार शाम लगभग 7 बजे खुरई के द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान की न्यायालय में देहात थाना क्षेत्र के एक गांव की 20 वर्षीय नव विवाहिता से दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है जिसमें गुब्बू उर्फ गोबर्धन अहिरवार को 10 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना किया है,दरअसल 10 सित 22 को महिला घर में अकेली थी एक बच्ची से अपने घर बुलवाया और दुष्कर्म किया था।