थानेसर: मोबाइल छीनने के आरोपी को 5 साल कारावास व ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई
कुरुक्षेत्र के जिला एवं सैशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने छीनाझपटी के आरोपी बलजीत कुमार पुत्र विपिन कुमार वासी कररिया जिला भागलपुर बिहार को 5 साल कठोर कारावास व 25 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 379-ए के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा....