तारानगर: तारानगर कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में पीड़ित परिवार को ₹16.15 लाख का मुआवजा दिया, बीएएमएस छात्र की हुई थी मौत
तारानगर के न्यायालय मोटर दुर्घटना दावाधिकरण पीठासीन अधिकारी संतोष कुमार मीणा ने एक सड़क दुर्घटना मामले में पीड़ित पक्ष को कुल 16.15 लाख रुपये का अवॉर्ड पारित किया है। पीड़ित की ओर से पैरवी कर रहे पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिल कुमार स्वामी राजपुरा ने बताया कि 24. मार्च 2022 को सायं करीब 7.30 बजे झांझनी निवासी हंसकोर व पुत्र मनीष की बाइक को टक्कर मार दी थी।