नर्मदापुरम RTO रिंकू शर्मा ने शुक्रवार को करीब 1 बजे RTO कार्यालय में आयोजित बैठक में कर्मचारी को जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 55-ए के तहत बिना वैध प्राधिकार पत्र के पुराने वाहनों की खरीद–बिक्री नहीं की जा सकती। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति/डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।