दिल्ली सांप्रदायिक दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। फैसले के बाद उनके पैतृक गांव काको में मायूसी देखी गई। परिजनों ने कहा कि वे न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। अदालत ने ट्रायल में देरी न करने और एक वर्ष बाद दोबारा ज़मानत याचिका दायर करने की अनुमति दी है।