मण्डीदीप स्थित नामधारी डेयरी पर अमानक पनीर विक्रय के मामले में कार्रवाई की गई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णायक अधिकारी श्री मनोज उपाध्याय ने खाद्य कारोबारी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए नमूने जांच में अमानक पाए गए।