बक्सर: अवैध हथियार के मामले में अभियुक्त को बक्सर कोर्ट ने सुनाया तीन साल की सश्रम एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा.
Buxar, Buxar | Jun 28, 2024 आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गौरव कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी पाया है. जिसे दोषी पाकर तीन साल सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. अभियोजन पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि इटाढ़ी थाना पुलिस खतिबा गांव में एक युवक हथियार के साथ गिरफ्तार किया था.