खरौंधी: सरकारी रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी
खरौंधी अंचल अधिकारी, खरौंधी ने झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा 3(1) के तहत मौजा बैतरा के दो व्यक्तियों को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार मौजा बैतरा के हाल सर्वे खाता संख्या 128, प्लॉट संख्या 470 के अंश भाग को सरकारी रास्ता बताया गया है। आरोप है कि उक्त भूमि ग्राम बैतरा, पंचायत कूपा, थाना खरौंधी के दो लो