इटावा थाना सिविल लाइन पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 4 वर्ष पूर्व हुए मामले में दो अभियुक्तों सुबोध कुमार और सर्वेश कुमार को 5-5 वर्ष के कारावास और 35,000 और 20,000 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई है बताया गया कि बीते 4 वर्ष पूर्व वादी की पुत्री को प्रताड़ित कराते हुए गर्भपात करा दिया था।सोमवार शाम करीब 4 बजे पुलिस द्वारा जानकारी साझा की