अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 इंद्रसिंह मीणा (आरजेएस) की अदालत ने चेक अनादरण प्रकरण में आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक लाख रुपये जुर्माना और एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में परिवादी दीपक राठौड़ ने बताया कि परिचित होने के चलते उसने आरोपी को 80 हजार रुपये उधार दिए ।