हापुड़: न्यायालय ने वर्ष 2015 में थाना देहात पर पंजीकृत जानलेवा हमले के अभियुक्त को सुनाई 5 वर्ष की साधारण कारावास सजा
Hapur, Hapur | Sep 19, 2025 हापुड़ न्यायालय ने वर्ष 2015 में थाना देहात पर पंजीकृत धारदार हथियार से व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त प्रवीण पुत्र सतपाल को सजा सुनाकर दंडित किया है न्यायालय ने अभियुक्त को 5 वर्ष की साधारण कारावास सजा सुनाई है और साथ ही ₹500 का अर्थदंड लगाकर दंडित किया है।