बलरामपुर: न्यायालय ने दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम व ₹10,000 अर्थदंड की सुनाई सजा
29 जनवरी बुधवार शाम 4:00 बजे पुलिस ने बताया कि थाना गौरा अंतर्गत चार्ज फ्रेम होने से निर्णय होने तक की न्यायालय विचारण अवधि मात्र 16 दिवस ( न्यायालय के मात्र 10 कार्य दिवस) के अन्दर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को नए कानून (BNS) के तहत न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।