फरीदाबाद: QR कोड के ज़रिए यातायात नियमों के उल्लंघन का जुर्माना जमा कर सकेंगे वाहन चालक
पुलिस उपायुक्त यातायात, जसलीन कौर ने कहा कि इस सुविधा से वाहन चालकों को चालान का भुगतान करने के लिए इधर-उधर नहीं घूमना पड़ेगा, उनके समय की बचत होगी और आसानी से QR कोड स्कैन करके चालान का भुगतान किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 90 दिन के अंदर-अंदर चालान का भुगतान किया जाए अन्यथा केंद्रीय मोटर अधिनियम की धारा 167(8) के अंतर्गत वाहन को डिटेन कर लिया जाएगा।