जिला कलक्टर टीना डाबी ने बुधवार रात 8:00 बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी देते हुए बताया राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी पंचायत समितियां जिनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2025 तक समाप्त हो रहा है और उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी पंचायत समितियों में सम्बंधित उपखंड अधिकारियों को...।