थानेसर: कुरुक्षेत्र: डीसी ने कहा- दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही आतिशबाजी की अनुमति, धारा 163 लागू
कुरुक्षेत्र उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि दिपावली के त्यौहार पर आतिशबाजी को लेकर हिदायतें जारी की हैं। जिला में केवल ग्रीन पटाखे रात को 8 बजे से 10 बजे तक ही फोडऩे की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव पर सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की जाती है।