लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय सीमा में सेवा प्रदान न करने पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है ।आज बुधवार को मुरैना कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के द्वारा पंचायत सचिवों पर कार्यवाही की गई है ।बता दें कि 36500 का अर्थ दंड अधिरोपित करते हुए चेतावनी भी दी गई है।