व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में पोक्सो कोर्ट ने पोक्सो केस नम्बर -56/24, टंडवा थाना कांड संख्या -44/22 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है, सोमवार की शाम छह बजे स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त राकेश कुमार परसिया रामपुर टंडवा को भादंवि धारा -376(२) और 06 पोक्सो एक्ट में बीस साल सश्रम कारावास की सजा और तीस हजार