समाहरणालय सभागार में मंगलवार को साढ़े 12 बजे उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन्म-मृत्यु निबंधन से संबंधित बैठक सह प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने कहा जन्म और मृत्यु अधिनियम 1969, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधित अधिनियम 2023, झारखण्ड जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2009 तथा वर्तमान में यह निबंधन प्रणाली ऑनलाइन हैं।।