गाज़ियाबाद: जिले में लागू हुई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163, आगामी त्योहारों के मद्देनज़र लिया गया फैसला
जिले में आगामी त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों के मद्देनज़र शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा-163 को आगामी 20 अगस्त 2025 की मध्यरात्रि तक लागू कर दिया गया है। यह आदेश एडिशनल पुलिस कमिश्नर (अपराध एवं कानून व्यवस्था) आलोक प्रियदर्शी द्वारा जारी किया गया है।