नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में बालोद न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। बालोद न्यायालय के एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने ग्राम नेवारीखुर्द के 21 वर्षीय आरोपी जागेश्वर गंडावी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।