विद्युत मंडल के डी ई नवनीत राठौर ने गुरुवार शाम 5:00 बजे बताया कि पाटन के ग्राम सकरा में जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है साथ ही विद्युत विभाग के द्वारा संदेश दिया गया है कि उपभोक्ताओं की यदि कोई समस्या है तो वह विभाग विभाग स्तर पर हल करवा सकते हैं कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें।