शाहजहांपुर। सात वर्षीय बालक से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी महेश उर्फ गिट्ट को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर ₹30,500 का जुर्माना भी निर्धारित किया है। घटना तिलहर थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां 26 अक्तूबर 2019 को बच्चा घर के बाहर खेलते समय अचानक नजर नहीं आया।