दतिया नगर: जिला न्यायालय में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अवैध हथियार लेकर घूमने वाले युवक को सुनाई 1 साल की सजा
मंगलवार शाम 5:30 बजे जिला न्यायालय ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी की अगस्त 2020 में पिंटू यादव को थाना सोनागिर पुलिस ने वरगाँय समरौली तिराहे से अवैध 12 बोर के कट्टे के साथ गिरफ्तार किया था। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष पाण्डेय ने आरोपी पिंटू को एक वर्ष सश्रम कारावास और 300 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।