शनिवार शाम 7 बजे विशेष न्यायाधीश द्वतीय अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान की न्यायालय ने बिजली चोरी के मामले में बघोरा निवासी प्रेम सिंह चढ़ार नाम के आरोपी को एक साल की कारावास और 124584 रु अर्थदंड की सजा सुनाई. विद्युत विभाग ने उक्त आरोपी को 21.07.22 को चोरी के कनेक्शन से अपने घर की लाइट और हीटर चलाते पकड़ा था,उस समय 41528 का जुर्माना हुआ था बाद में पेनल्टी भी लगी