नूह: नूंह जिला में 1 साल के लिए तंबाकू उत्पाद बंद, तंबाकू और गुटखा बेचने पर होगी कानूनी कार्रवाई: आदेश जारी
नूंह जिला मजिस्ट्रेट-उपायुक्त अखिल पिलानी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 34) की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले में तंबाकू एवं गुटखा सहित सभी प्रकार के तंबाकूजन्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय पर एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण प्रतिबंध लागू