शाहजहांपुर: न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो आरोपियों को 2 साल 11 माह 24 दिन की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार का लगाया जुर्माना
दरअसल न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। इसके अलावा ₹10000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। न्यायालय ने थाना सेहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र के भटकला गांव के रहने वाले आरोपी अजय पाल और सिधौली थाना क्षेत्र के रसूलपुर चटिया गांव के रहने वाले विष्णु दयाल को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 2 साल 11 माह 24 दिन की सजा और ₹10000 का जुर्माना।