यूपी के जिला अलीगढ में करीब सवा साल पहले छात्रा से हुई छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को अभिषेक कुमार बगड़िया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने टीचर के दोषी पिता के खिलाफ फैसला सुनाया । दोषी को अदालत ने 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना सासनीगेट इलाके से जुड़ी है। इसकी जानकारी एडीजीसी महेश सिंह चौधरी