गोंडा मे जमीनी विवाद में मारपीट करने वाले तीन आरोपियों—रंजीत सिंह, प्रहलाद और उदय सिंह—को अदालत ने दोषी करार दिया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/FTC द्वितीय योगेंद्र प्रताप सिंह ने सभी को 3-3 वर्ष कारावास और 11,000-11,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 5 बजे थानाध्यक्ष ने बताया प्रभावी पैरवी से यह कार्रवाई संभव हुई। घटना में पीड़ित की बहन को फ्रैक्चर तक हुआ था।