मधेपुरा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे)-8 राजेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए दो दोषियों पारो राय और सोती राय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। एडिशनल पीपी नूर आलम ने यह जानकारी दी।