अमरोहा न्यायालय में आरोपी सद्दाम पुत्र मुन्ने उर्फ शरीफ निवासी ग्राम ढयोटी थाना बछरायूं व गुलफाम पुत्र तसव्वुर निवासी फिना थाना चांदपुर जिला बिजनौर के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था जिसमें पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अमरोहा न्यायालय ने दोनों को दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों को आज बुद्ध बार की शाम की 6 बजे दो वर्ष एक माह का करवास साथ ही 10500 का अर्थ दंड की