• वर्षाकाल में जोखिमपूर्ण पर्यटन स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंध का सख्ती से कराया जा रहा पालन
• भोपाल से आए अनेक पर्यटकों को समझाइश देकर वापस लौटाया गया
कलेक्टर श्री बालागुरु के. के निर्देशानुसार वर्षाकाल में नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी वॉटरफॉल, डैम, जल पर्यटन स्थलों एवं अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावी हैं। इन स्थानों पर वर्षा के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए राजस्व, वन, पुलिस तथा अन्य विभागों के मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि पर्यटकों को प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से रोका जा सके तथा उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके।
नायब तहसीलदार श्री रामलोचन तिवारी ने बताया कि आज दिगंबर वॉटरफॉल पर भोपाल से आए 15 से अधिक पर्यटकों को प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी देकर संभावित दुर्घटनाओं के मद्देनज़र वापस लौ
Ashta, Sehore | Jul 12, 2026