बता दे की समाहरणालय जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर गुरुवार की शाम बताया गया। कैमूर जिले में नए नियम के तहत बाइक चालक ही नहीं बाइक पर पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया गया है। नियम के उल्लंघन करने वालों पर ₹1000 का जुर्माना लगेगा। जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील किया है सजग रहे और सुरक्षित रहें।