बालाघाट: डबलमनी मामले में दो सगे भाइयों ने 49 परिवार से वसूले 47.50 लाख रूपए, न्यायलय ने सुनाई 7-7 साल की सजा और 9-9 लाख अर्थदंड
डबल मनी योजना या कहें चार महीने में पैसा दोगुना के नाम पर 49 लोगों से करीब 47.50 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो भाइयों को विशेष न्यायालय (बड्स एक्ट-2019) ने 17 जून बुधवार को कड़ी सजा सुनाई है। विद्वान न्यायाधीश दीपनारायण सिंह ने आरोपी सौरभ हलकरे पिता गजेन्द्र हलकरे उम्र 24 वर्ष और विकास हलकरे पिता गजेन्द्र हलकरे उम्र 26 वर्ष हालमुकाम कोसमी निवासी को दोषी ठहरा