19 जनवरी को किशन शीतलानी पिता तुलसीदास शीतलानी ने समान देने से मना करने पर किराना दुकानदार के सीने में कट्टे से वार किया था।घायल किराना व्यवसाई का जबलपुर में इलाज जारी होना बताया गया है।जिसकी बिना जैतवारा थाने में आरोपी के विरुद्ध धारा 109(1) एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।