जानकारी के अनुसार आज शनिवार दोपहर3 बजे के लगभग प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सम्पूर्ण खरगोन जिले में नौसादर के उपयोग एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। नौसादर का औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित लेबोरेटरी एवं साईंस लेबोरेटरी में सीमित मात्रा में उपयोग प्रतिबं।