व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एसीजेएम सात संदीप कुमार सिंह ने नगर थाना कांड संख्या -233/18, टीआर-575/25 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई है,मंगलवार की शाम साढ़े छह बजे अनुमंडलीय अभियोजन पदाधिकारी विकास कुमार ने क कि अभियुक्त प्रदीप ठाकुर देवरिया कला फेसर को भादंवि धारा -304 ए में दो साल की सजा और दो हजार जुर्माना, जुर्माना न भर सकें तो छः महीन