बुलंदशहर: नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में 3 दोषी करार, मुख्य आरोपी को 10 वर्ष और ₹30,000 जुर्माना, दो को 3-3 साल सजा
कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने मुख्य आरोपी सचिन कुमार को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। छात्रा को भगाने में सहयोग करने वाले कपिल उर्फ आशु और हरि