बैतूल नगर: बैतूल में कचरे पर सख्ती! बड़े होटल, मैरिज गार्डन और संस्थानों पर नए नियम, उल्लंघन पर रोज़ 500 रुपये जुर्माना"
बैतूल में अब बड़े कचरा उत्पादकों पर नगर पालिका ने सख्ती शुरू कर दी है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत होटल, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, धर्मशालाओं, छात्रावासों और बड़े संस्थानों को अपने परिसर में ही गीले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करना अनिवार्य होगा। नगर पालिका के अनुसार, जिन संस्थानों का निर्मित क्षेत्रफल 20 हजार वर्गमीटर या उससे अधिक है, रोजाना